लो क सं घ र्ष !: पत्नी पीड़ित चिट्ठाकार क्षमा करें

गुरुवार, 12 नवंबर 2009

घरेलू हिंसा का मुख्य कारण पुरूषवादी सोच होना है और स्त्री को भोग की विषय वस्तु बनाना हैसामंती युग में राजा-महाराजाओं के हरण या रानीवाश होते थे जिसमें हजारो-हजारो स्त्रियाँ रखी जाती थीपुरूषवादी मानसिकता में स्त्री को पैर की जूती समझा जाता है इसीलिए मौके बे मौके उनकी पिटाई और बात-बात पर प्रताड़ना होती रहती है . समाज में बातचीत में स्त्री को दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती की संज्ञा दी जाती है किंतु व्यव्हार में दोयम दर्जे का व्यव्हार किया जाता है कुछ देशों की राष्ट्रीय आय का श्रोत्र देह व्यापार ही हैमानसिकता बदलने की जरूरत है भारतीय कानून में 498 आई पी सी में दंड की व्यवस्था की गई है किंतु सरकार ने पुरुषवादी मानसिकता के तहत एक नया कानून घरेलु हिंसा अधिनियम बनाया है जिसका सीधा-सीधा मतलब है पुरुषों द्वारा की गई घरेलू हिंसा से बचाव करना है इस कानून के प्राविधान पुरुषों को ही संरक्षण देते हैं समाज व्यवस्था में स्त्रियों को पुरुषों के ऊपर आर्थिक रूप से निर्भर रहना पड़ता है जिसके कारण घरेलू हिंसा का विरोध भी नही हो पाता है आज के समाज में बहुसंख्यक स्त्रियों की हत्या घरों में कर दी जाती है और अधिकांश मामलों में सक्षम कानून पुरुषवादी मानसिकता के कारण कोई कार्यवाही नही हो पाती हैस्त्रियों को संरक्षण के लिए जितने भी कानून बने हैं वह कहीं कहीं स्त्रियों को ही प्रताडित करते हैं , जब तक 50% आबादी वाली स्त्री जाति को आर्थिक स्तर पर सुदृण नही किया जाता है तबतक लचर कानूनों से उनका भला नही होने वाला है
किसी भी देश का तभी भला हो सकता है जब उस देश की बहुसंख्यक स्त्रियाँ भी आर्थिक रूप से सुदृण होहमारे देश को बहुत सारे प्रान्तों में स्त्रियाँ 18-18 घंटे तक कार्य करती हैं और पुरूष कच्ची या पक्की दारू पिए हुए पड़े रहते हैं उसके बाद भी वो कामचोर पुरूष पुरुषवादी मानसिकता के तहत उन मेहनतकश स्त्रियों की पिटाई करता रहता हैघरेलु हिंसा से तभी निपटा जा सकता है जब सामाजिक रूप से स्त्रियाँ मजबूत हों

यह पोस्ट उल्टा तीर पर चल रही बहस घरेलू हिंसा के लिए लिखी गई है और इसका शीर्षक यह इसलिए रखा गया है की मुझे इन्टरनेट पर पत्नी पीड़ित ब्लागरों की यूनियन बनाने की बात की पोस्ट दिखाई दी थी इसलिए पत्नी पीड़ित चिट्ठाकारों से क्षमा मांग ली गई है

सुमन
loksangharsha.blogspot.com

1 टिप्पणियाँ:

dr amit jain ने कहा…

किर्पया ये भी विस्तार से बताये की हमारे देश में माय कितने मुक़दमे अब तक धरा ४९८अ के तहत दर्ज्किये गए है , कितने दर्ज मुकदमो मे किसी को कसूरवार ठराया गया है , कितने लोगो को सजा मिली है , साथ में ये भी बताये की इस कानून की आड़ में हमारे कोर्ट मे जो मध्यस्थ केंद्र है वहा पर किस परकार वर पक्ष के साथ लाखो रूपये की सोदे बाजी की जाती है , साथ में ये भी बताये की हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने धरा ४९८अ को legal terrarism भी कहा है , साथ में ये भी बताये की किस देश में किसी भी आरोपित व्यक्ति को तुंरत गुनाहगार मान कर उसे जेल में बंद कर दिया जाता है , फिर उस की जमानत के वक्त जज वधु पक्ष की सहमती (मतलब फिर सोदे बाजी )से जमानत देता है ,अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसे पैसा देने के बाद क्यों छोडा जाता है ,क्या किसी कतल के , चोरी के , लूटमार के ,मुजरिम को पेसो की सौदे बाजी के बाद छोडा जा सकता है ?

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